नयी दिल्ली: दिल्ली में अब महिलाओं को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. हालांकि सिख महिलाओं को इससे छूट प्रदान की गयी है और उनके लिए हेलमेट पहनना ऐच्छिक होगा. दिल्ली सरकार ने आज तत्काल प्रभाव से इसे अनिवार्य करते हुए अधिसूचना जारी कर दी. दिल्ली में अब दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाली महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा.
सरकार ने नये प्रावधानों के लिए दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 115 में संशोधन किया है. परिवहन विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, दिल्ली में दोपहिया वाहनों पर बैठने वाली महिला सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अब अनिवार्य होगा. हालांकि धार्मिक आधार पर सिख महिलाओं को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी सिख महिलाओं को छोडकर सभी महिला सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.