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महिलाओं को अब हेलमेट पहनना अनिवार्य,सिख महिलाओं को छूट

नयी दिल्ली: दिल्ली में अब महिलाओं को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. हालांकि सिख महिलाओं को इससे छूट प्रदान की गयी है और उनके लिए हेलमेट पहनना ऐच्छिक होगा. दिल्ली सरकार ने आज तत्काल प्रभाव से इसे अनिवार्य करते हुए अधिसूचना जारी कर दी. दिल्‍ली में अब दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाली […]

नयी दिल्ली: दिल्ली में अब महिलाओं को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. हालांकि सिख महिलाओं को इससे छूट प्रदान की गयी है और उनके लिए हेलमेट पहनना ऐच्छिक होगा. दिल्ली सरकार ने आज तत्काल प्रभाव से इसे अनिवार्य करते हुए अधिसूचना जारी कर दी. दिल्‍ली में अब दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाली महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा.

सरकार ने नये प्रावधानों के लिए दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 115 में संशोधन किया है. परिवहन विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, दिल्ली में दोपहिया वाहनों पर बैठने वाली महिला सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अब अनिवार्य होगा. हालांकि धार्मिक आधार पर सिख महिलाओं को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी सिख महिलाओं को छोडकर सभी महिला सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.

परिवहन विभाग के अनुसार अकेले दिल्ली में 2012 में दोपहिया वाहनों पर बैठने वाली कुल 576 सवारियों की जान दुर्घटनाओं में चली गयी थी. दोपहिया मोटर वाहनों में सबसे बडा खतरा हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करने से माना जाता है. 1998 में भी दिल्ली सरकार ने यह नियम बनाया था लेकिन सिख समुदाय के लोगों के विरोध के बाद इसे ऐच्छिक बनाया गया.

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