अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रवचनकर्ता आसाराम के खिलाफ बलात्कार के मामले में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई 3 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी. राज्य सरकार ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था. न्यायमूर्ति ए जे देसाई ने सुनवाई स्थगित कर दी.
अदालत ने 22 जुलाई को राज्य सरकार और पुलिस को नोटिस जारी कर उनके जवाब मांगे थे. आसाराम ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि पुलिस आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है. सूरत की एक महिला ने आसाराम पर बलात्कार का आरोप लगाया है. हालांकि उनकी याचिका में दलील दी गयी है कि 11 साल बाद शिकायत की गयी है जो दुर्भावना से प्रेरित है.
इसमें कहा गया है कि 2001 में कथित रुप से बलात्कार होने के बाद भी महिला 2007 तक यहां आसाराम के आश्रम में ठहरी रही. निचली अदालत ने जनवरी में जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. महिला की छोटी बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साई पर बलात्कार का आरोप लगाया है. 72 वर्षीय आसाराम को पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था और वह जोधपुर की जेल में बंद हैं.