नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 65 साल के एक बुजुर्ग को एक महिला का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में 2 साल की सजा सुनायी लेकिन उसे बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने मनमोहन सिंह पर एक महिला की मर्यादा भंग करने के उद्देश्य से उस पर हमला करने के जुर्म में दो साल की सजा के साथ 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है.
बहरहाल, सबूतों के अभाव में सिंह को बलात्कार के आरोपों से बरी कर दिया गया. महिला ने पुलिस को दिए अपने बयान में बलात्कार का जिक्र नहीं किया था. इस बारे में पहली बार उसने अदालत में ही गवाही दी थी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सितंबर 2007 में पीडि़त ने एक हिंदी अखबार में विज्ञापन देखा कि करोलबाग स्थित एक फार्मेसी में केयरटेकर्स की जरुरत है. फोन करने पर महिला को वहां साक्षात्कार के लिए 3 अक्तूबर 2007 को बुलाया गया. महिला ने अपने परिवार को यह जानकारी दी.