नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ई-रिक्शा को मोटर व्हिकल कानून के अंतर्गत लाया जायेगा. अब ई-रिक्शा के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा. साथ ही इसका रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा.
सरकार ने हलफनामे में कहा है कि ई-रिक्शा सड़क पर 25किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक तेज नहीं चल पायेगा एवं इसपर चार लोग से ज्यादा सवार नहीं हो पायेंगे.गौरतलब है कि कोर्ट ने ई-रिक्शा के परिचालन पर रोक लगा दी थी और इस संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था.
जिसके बाद केंद्र ने आज एक हलफनामा दायर किया, जिसमें सरकार की ओर से ई-रिक्शा के संबंध में उक्त जानकारी दी गयी. कुछ दिनों पहले दिल्ली में ई-रिक्शा के धक्के से एक छह माह के बच्चे की मौत हो गयी थी, जिसके बाद कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से ई-रिक्शा का परिचालन बंद करने का आदेश दिया था.