मानहानि मामलाः केजरीवाल की जमानत मंजूर

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को आज आपराधिक मानहानि के मामले में जमानत दे दी. एक वकील द्वारा दायर मानहानि के इस मामले में उन्हें निजी मुचलका भरने पर जमानत मिली. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मुनीश गर्ग ने केजरीवाल, आप नेता मनीष […]

नयी दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को आज आपराधिक मानहानि के मामले में जमानत दे दी. एक वकील द्वारा दायर मानहानि के इस मामले में उन्हें निजी मुचलका भरने पर जमानत मिली.

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मुनीश गर्ग ने केजरीवाल, आप नेता मनीष सिसौदिया और योगेंद्र यादव को जमानत पर रिहा कर दिया. ये सभी अदालत द्वारा जारी समन का अनुसरण करते हुए पेश हुए थे. केजरीवाल, सिसौदिया और यादव ने रिषिकेश कुमार नामक वकील के माध्यम से 10-10 हजार का निजी मुचलका दिया.

अदालत ने इस मामले के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की है. इससे पहले अदालत ने वकील सुरेंद्र कुमार शर्मा की शिकायत पर इन लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500 (मानहानि) और 34 (साझा इरादे) के तहत समन किया था.

अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्ट्या आरोपी को समन करने को लेकर साक्ष्य हैं. अदालत ने कहा था, ‘‘अखबारों में छपी प्रेस विज्ञप्तियों और गवाहों के बयान दर्शाते हैं अखबारों में मानहानि करने वाली बातें छापी गई थीं, जिनसे शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा समाज में प्रभावित हुई और इससे समाज के दूसरे सदस्यों की नजर में उसकी प्रतिष्ठा घटी.’’ हालांकि अदालत ने शिकायतकर्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसके अनुसार, आप नेताओं ने उसके खिलाफ षडयंत्र रचा और उससे धोखाधडी की. छल का कोई तथ्य न मिलने पर अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ धोखाधडी और आपराधिक षडयंत्र का कोई साक्ष्य प्रथमदृष्ट्या नहीं मिलता है.

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