नयी दिल्ली: एक विशेष एनआईए अदालत ने आज तिहाड जेल के अधीक्षक को आदेश दिया कि वह 7 जून को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश हों. अदालत ने यह आदेश उस वक्त दिया जब इंडियन मुजाहिदीन के सह-संस्थापक यासीन भटकल और उसके साथी असदुल्ला अख्तर ने दावा किया कि उन्हें उच्च सुरक्षा वाली जेल में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मुहैया कराई जाती हैं. भारत में हमलों को अंजाम देने की इंडियन मुजाहिदीन की बडी साजिश के बाबत एनआईए द्वारा दर्ज मामले में भटकल, अख्तर और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के कुछ अन्य सदस्यों को आज जिला न्यायाधीश आई एस मेहता के समक्ष पेश किए जाने के बाद यह आदेश दिया गया.
भटकल और अख्तर के वकील ने अदालत में दावा किया कि उनके मुवक्किलों को जेल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मुहैया कराई जा रही. अदालत ने कहा, ‘‘आरोपी जेल में अपर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराने की शिकायत कर रहे हैं. तिहाड केंद्रीय जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वह अदालत की सहायता के लिए सुनवाई की अगली तारीख यानी 7 जून को व्यक्तिगत तौर पर पेश हों.’’
विशेष अदालत ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आरोपियों को नियमों के मुताबिक जरुरी मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराएं. भारत में विभिन्न आतंकवादी हमलों में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किए गए भटकल और अख्तर ने पहले भी अदालत में अर्जी देकर दावा किया था कि तिहाड जेल के भीतर उनकी जान को खतरा है.