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आज से लागू हो गया राष्ट्रीय इ-वे बिल

नयी दिल्ली : जीएसटी के तहत राष्ट्रीय इ-वे बिल (ऑनलाइन घोषणा पत्र) बुधवार रात 12 बजे से प्रभावी हो गया. अब माल के परिवहन के दौरान व्यापारियों को सिर्फ राष्ट्रीय ई-वे बिल ही रखना होगा. 50 हजार से अधिक के माल के परिवहन के दौरान परिवहनकर्ता को इ-वे बिल डाउनलोड करना जरूरी है. चैप्टर-71 के […]

नयी दिल्ली : जीएसटी के तहत राष्ट्रीय इ-वे बिल (ऑनलाइन घोषणा पत्र) बुधवार रात 12 बजे से प्रभावी हो गया. अब माल के परिवहन के दौरान व्यापारियों को सिर्फ राष्ट्रीय ई-वे बिल ही रखना होगा. 50 हजार से अधिक के माल के परिवहन के दौरान परिवहनकर्ता को इ-वे बिल डाउनलोड करना जरूरी है.
चैप्टर-71 के तहत बहुमूल्य धातुएं, आभूषण, एलपीजी, पीडीएस का करोसिन, पुराना प्रयुक्त निजी और घरेलू सामान के परिवहन के दौरान ई-वे बिल अपेक्षित नहीं होगा. एक फरवरी से सिर्फ राष्ट्रीय इ-वे बिल से ही माल का परिवहन किया जा सकता है.
15 दिन में जीएसटीएन पर 28.4 लाख इ-वे बिल
माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) पर इवे बिल की शुरुआत के एक पखवाड़े के भीतर ही ट्रांसपोर्टरों ने 28.4 लाख बिल बनाये हैं. जीएसटीएन के सीइओ प्रकाश कुमार ने बताया कि ईवे बिल की शुरुआत 16 जनवरी को की गयी थी. यह 14 दिनों की परीक्षण अवधि के लिए शुरू किया गया था. इस अवधि में ट्रांसपोर्टरों ने 28.4 लाख बिल निकाले जिसमें 3.4 लाख बिल अंतिम दिन यानी मंगलवार को बनाये गये.
इ-वे बिल को एक राज्य से दूसरे राज्य में 10 किलोमीटर से अधिक जाने वाले हर वैसी माल ढुलाई के लिए एक फरवरी से जरूरी कर दिया गया है, जो 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य के हों.

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