नयी दिल्ली : गुजरात दंगा 2002 की रेप पीड़िता बिलकिस बानो को मुआवजा देने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस भेजा है. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की एक बेंच ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वे 12 मार्च तक अपना जवाब कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें.
बिलकिस बानो के साथ दंगा के दौरान जिस तरह का अत्याचार हुआ, वह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लघंन है. इसलिए कोर्ट ने उनकी याचिका पर दोबारा विचार करने का निर्णय किया है.