नयी दिल्ली : तथाकथित विवादित मुस्लिम धार्मिक गुरु जाकिर नाइक के खिलाफ रेडकॉर्नर नोटिस जारी करने को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) के रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है. इंटरपोल ने कहा है कि इस मामले में मुंबई एनआईए कोर्ट ने पहले ही इस मामले में याचिका दायर कर रखी है. ऐसे हालात में एनआईए को इंटरपोल की ओर से दोबारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी दोबारा याचिका दाखिल करनी होगी.
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गौरतलब है कि एनआईए ने 18 नवंबर, 2016 को नाइक के खिलाफ अपनी मुंबई शाखा में भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. उसके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को सरकार ने मामला दर्ज करने के एक दिन पहले ही गैरकानूनी घोषित कर दिया था. विवादित उपदेशक पर अपने भडकाऊ भाषणों के जरिये नफरत फैलाने, आतंकवादियों को रकम मुहैया कराने और करोड़ोंरुपये के धनशोधन का आरोप है.
एनआईए नाइक के खिलाफ आतंक और धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है. पड़ोसी देश बांग्लादेश में पकड़े गये आतंकवादियों के यह कहने के बाद कि वे जिहाद छेड़ने की उसकी तकरीरों से प्रेरित थे, वह एक जुलाई, 2016 को भारत से फरार हो गया. मध्यपूर्व की गतिविधियों से जुड़े एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल ‘मिडिल ईस्ट मॉनीटर ‘ के मुताबिक, नाइक को सऊदी अरब की नागरिकता पहले ही दी जा चुकी है. हालांकि, इसकी अब तक स्वतंत्र रुप से पुष्टि नहीं हो पायी है. नाइक ने पिछले साल जनवरी में ही अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराया था और उसकी वैधता 10 साल है.