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यौन उत्पीड़न के मामले में फलाहारी बाबा भी पहुंचे जेल, जमानत याचिका खारिज

नयी दिल्ली/जयपुर : यौन उत्पीड़न के मामले में राजस्थान में अलवर के फलाहारी बाबा के नाम से चर्चित एक ढोंगी बाबा भी जेल पहुंच गये हैं. स्थानीय पुलिस ने इन फलाहारी बाबा को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एसीजेएम-तृतीय की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल […]

नयी दिल्ली/जयपुर : यौन उत्पीड़न के मामले में राजस्थान में अलवर के फलाहारी बाबा के नाम से चर्चित एक ढोंगी बाबा भी जेल पहुंच गये हैं. स्थानीय पुलिस ने इन फलाहारी बाबा को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एसीजेएम-तृतीय की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. अधीनस्थ अदालत में बाबा की जमानत याचिका भी लगायी गयी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया. बाबा पर छत्तीसगढ़ की एक एलएलबी छात्रा ने यौन शोषण के प्रयास का आरोप लगाया था.

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अदालत में पेश होने से पहले बाबा की सरकारी अस्पताल में डाक्टरों के चार सदस्यीय बोर्ड ने स्वास्थ्य जांच की, जिसमें उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया. इस बीच पुलिस ने बाबा के आश्रम से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क व एक लेपटॉप भी बरामद किया है. बाबा के खिलाफ धारा 376 व 506 के तहत मामला दर्ज है.

आरोप है कि जयपुर में कानून की पढ़ाई कर रही छत्तीसगढ़ की एक छात्रा का परिवार फलाहारी बाबा में आस्था रखता था. आरोपी बाबा ने ही शिकायतकर्ता छात्रा को इंटर्नशिप में प्रवेश दिलवाया था. सात अगस्त को वह अलवर स्थित बाबा के आश्रम में उनके दर्शन के लिए आयी थी. फलाहारी बाबा ने चंद्रग्रहण बताते हुए उसे आश्रम में ही रोक लिया. फलाहारी बाबा पर आरोप है कि बाबा ने रात में परिवार का हालचाल पूछने के बहाने उसे अपने कमरे में बुलाया और फिर छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया.

बताया जाता है कि डेरा सच्चा सौदा मामले में गुरमीत राम रहीम को सजा मिलने के बाद छात्रा ने भी हिम्मत दिखायी और छत्तीसगढ़ में जीरो एफआइआर दर्ज करायी. घटनास्थल अलवर में होने के कारण छत्तीसगढ़ पुलिस ने मामले को जांच के लिए अलवर ट्रांसफर कर दिया. अलवर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. वहीं, मुकदमा दर्ज होने की सूचना पर बाबा निजी अस्पताल में भर्ती हो गया. अलवर पुलिस ने शनिवार को फलाहारी बाबा को निजी अस्पताल से ही गिरफ्तार किया तथा कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

फलाहारी बाबा के वकील अशोक शर्मा ने कहा कि हम सोमवार को सेशन कोर्ट में अपील करेंगे. हमने बाबा की बीमारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय से मेडिकल एड की अपील की थी, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने जेल अधीक्षक को जरूरत पड़ने पर बाबा के उचित उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है.

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