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प्रद्युम्न की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, यौन शोषण नहीं हुआ, गला कटने से हुई मौत

मुंबई : गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. प्रद्युम्न के शव का पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है उसके अनुसार 7 साल के उस बच्चे के साथ यौन शोषण नहीं हुआ था. शव का पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्‍टरों में शामिल दीपक माथुर ने बताया […]

मुंबई : गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. प्रद्युम्न के शव का पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है उसके अनुसार 7 साल के उस बच्चे के साथ यौन शोषण नहीं हुआ था. शव का पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्‍टरों में शामिल दीपक माथुर ने बताया कि प्रद्युम्न के गर्दन पर चाकू के दो निशान मिले हैं. लेकिन डॉक्‍टर दीपक ने यौन शोषण की संभावना से इनकार कर दिया.

डॉ दीपक माथुर ने कहा, चोट को देखते हुए तो यही लगता है कि उसकी मौत स्कूल में ही हो गई होगी. उन्‍होंने कहा, बालों और कपड़ों के सैम्पल को फॉरेन्सिक जांच के लिए भेजा गया है. इधर गुरुग्राम के पुलिस कमीश्नर ने बताया कि पुलिस गवाहों के बयान ले रही है. इस मामले में फरेंसिक टीम ने भी कई सुराग जुटाए हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस के पास मामले की जांच करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

* रेयान समूह के अध्यक्ष, प्रबंधन निदेशक को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत

बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुग्राम के स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में रेयान इंटरनेशनल समूह के संथापक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को गिरफ्तारी से कल तक के लिए आज राहत दे दी. रेयान इंटरनेशनल समूह के संस्थापक अध्यक्ष ऑगस्टिन पिंटो (73) और समूह की प्रबंध निदेशक तथा उनकी पत्नी ग्रेस पिंटो (62) ने इस मामले में गिरफ्तारी के अंदेशे पर कल बंबई उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत का अनुरोध किया था.

एक दूसरे घटनाक्रम में समूह के सीईओ रेयान पिंटो ने आज शाम को उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की. उनके वकील नितीन प्रधान ने कल कहा था कि ऑगस्टिन पिंटो और ग्रेस पिंटो के अलावा उनके पुत्र और समूह के सीईओ रेयान पिंटो ने भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की है.

हालांकि प्रधान ने आज कहा कि कुछ दिक्कतों के कारण रेयान पिंटो का आवेदन उच्च न्यायालय की रजिस्टरी में दाखिल नहीं हुआ. उन्होंने बाद में कहा कि याचिका दायर करने की प्रक्रिया आज शाम पूरी कर ली गयी और याचिका पर कल सुनवाई की जा सकती है.

आज सुबह सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अजय गडकरी ने कहा, आवेदनकर्ताओं (ऑगस्टिन पिंटो और ग्रेस पिंटो) को कल तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सरकारी वकील के अनुरोध पर मामले की सुनवायी कल तक के लिए स्थगित की जाती है. अतिरिक्त सरकारी वकील अरुणा कामत पाई ने उच्च न्यायालय से कहा कि अदालत को नोटिस जारी करके हरियाणा सरकार का पक्ष सुनना होगा क्योंकि बच्चे की हत्या के मामले में प्राथमिकी वहीं दर्ज है.

इस पर न्यायमूर्ति गडकरी ने कहा, ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए यह अदालत हरियाणा सरकार का पक्ष क्यों सुने? आवेदनकर्ताओं को संबंधित अदालत के पास जाने दें. हालांकि अदालत ने पाई के अनुरोध पर मामले की सुनवायी कल तक के लिए स्थगित कर दी. पाई ने कुछ समय मांगा था.

इस दौरान, अदालत में मौजूद वकील गुणरतन सदावर्ते ने उच्च न्यायालय से कहा कि पिंटो परिवार की जमानत याचिकाओं के विरोध में वह कुछ अभिभावक संगठनों की ओर हस्तक्षेप करने की अनुमति चाहते हैं. न्यायमूर्ति गडकरी ने हालांकि उनकी बात सुनने से इंकार कर दिया और कहा कि वह अपनी समस्याओं को लेकर हरियाणा की संबंधित अदालत में जा सकते हैं.

गुरुगांव स्थित स्कूल परिसर में छात्र की हत्या के मामले में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के दो शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि कार्यवाहक प्रधानाध्यापक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

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