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इस्लाम में तलाक के बाद बीवी से दोबारा शादी संभव नहीं, जेएनएयू की स्कॉलर शीबा ने बताया ‘हलाला’ का सच

जब से ‘ट्रिपल तलाक’ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, लोग इस्लाम में निकाह और तलाक की प्रक्रिया पर बहुत बातें कर रहे हैं, साथ ही लोग पूरी प्रक्रिया को जानना भी चाह रहे है. इन दिनों ‘ट्रिपल तलाक’ के साथ ही ‘हलाला’ की भी खूब चर्चा हो रही है. दरअसल ‘हलाला’ वह प्रक्रिया […]

जब से ‘ट्रिपल तलाक’ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, लोग इस्लाम में निकाह और तलाक की प्रक्रिया पर बहुत बातें कर रहे हैं, साथ ही लोग पूरी प्रक्रिया को जानना भी चाह रहे है. इन दिनों ‘ट्रिपल तलाक’ के साथ ही ‘हलाला’ की भी खूब चर्चा हो रही है. दरअसल ‘हलाला’ वह प्रक्रिया है जिसके जरिये इस इंसान अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद उससे दोबारा शादी कर सकता है. लेकिन कई बार यह सवाल भी किया जाता है कि क्या इस्लामिक कानून तलाक के बाद अपनी बीवी से शादी करने की इजाजत देता है या नहीं?




इस बारे में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्कॉलर शीबा असलम फहमी ने इस बारे में फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने ‘ट्रिपल तलाक’ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने वीडियो में कहा है कि एक बैठक में ‘ट्रिपल तलाक’ लोगों को ‘हलाला’ की तरह ले जाता है.

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शीबा ने अपने वीडियो में कहा कि इस्लाम में तलाक परमानेंट होता है. एक बार तलाक हो जाने के बाद आपकी बीवी आपकी नहीं रह जाती और वह उस इंसान के लिए हराम हो जाती है. लेकिन इस्लाम में दूसरे की तलाकशुदा से शादी हलाल है और इसे बढ़ावा देने की बात भी कही जाती है. ऐसे में लोगों ने एक रास्ता निकाला और ‘हलाला’ की व्यवस्था की.

इस व्यवस्था में एक आदमी की व्यवस्था की जाती है और उससे अपनी तलाकशुदा पत्नी का निकाह करवाया जाता है, फिर जितने समय की भी बात की गयी हो, एक रात-दो रात या फिर जितने भी समय की बात हो उसके बाद तलाक करवा दिया जाता है, फिर उससे शादी की जा सकती है, क्योंकि अब वह दूसरे की तलाकशुदा हो गयी है.

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