नयी दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) आदर्श सोसायटी घोटाले में झूठे हलफनामे के आधार पर एक फ्लैट कथित रुप से हासिल करने के लिए राजनयिक देवयानी खोबरागडे और उनके पिता उत्तम खोबरागडे के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर सकती है.
सूत्रों ने कहा कि एजेंसी को सबूत मिले हैं जो दिखाते हैं कि झूठे हलफनामे और सरकारी कोटे के तहत उन्हें आवंटित फ्लैट और भूमि स्वामित्व के बारे में जानकारी छिपाकर उनके द्वारा कथित रुप से फ्लैट खरीदा गया. उनके पिता उत्तम खोबरागडे महाराष्ट्र आवासीय एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पूर्व सीईओ हैं.
सीबीआई इस आवासीय घोटाले में कथित अवैध लाभार्थियों और बेनामी संपत्ति मालिकों की जांच कर रही है.विवादित राजनयिक देवयानी को पिछले साल दिसंबर मे अमेरिकी अधिकारियेां ने कथित वीजा धोखाधडी के लिए गिरफ्तार किया था.इसके बाद उन्हें स्थानानांतरित किया गया था और अब वह भारत में तैनात हैं.
सीबीआई की जांच के दायरे में करीब 25 कथित अवैध लाभार्थीं हैं जिन्हें विवादित आदर्श सोसायटी में फ्लैट आवंटित किये गये.कथित घोटाले पर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जे ए पाटिल की रिपोर्ट ने आवंटन में कथित अनियमितताओं की बात कही.एजेंसी सूत्रों ने कहा कि उन्हें दस्तावेज मिले हैं जो दिखाते हैं कि देवयानी को वर्ष 2005 में ओशिवारा में एक अन्य सरकारी आवासीय सोसायटी मंे भी एक फ्लैट कथित रुप से आवंटित किया गया.सूत्रों ने कहा कि रक्षा एस्टेट के नियमों के अनुसार, सदस्यांे को दो आवासीय सोसायटी में फ्लैट नहीं मिल सकते.