विदेशी चंदा: उच्च न्यायालय ने कांग्रेस, भाजपा के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्रिटेन आधारित वेदांता रिसोर्सेज की सहयोगी कंपनियों से मिले चंदा को कानून के विरुद्ध करार देते हुए अधिकारियों को कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ कार्रवाई करने का आज निर्देश दिया.न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने अधिकारियों को छह महीने के अंदर दोनों राजनीतिक पार्टियों के […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 28, 2014 4:01 PM

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्रिटेन आधारित वेदांता रिसोर्सेज की सहयोगी कंपनियों से मिले चंदा को कानून के विरुद्ध करार देते हुए अधिकारियों को कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ कार्रवाई करने का आज निर्देश दिया.न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने अधिकारियों को छह महीने के अंदर दोनों राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

उच्च न्यायालय ने यह आदेश गैर सरकारी संगठन ‘ऐसोसिएशन फॉर डेमोक्रैटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) की जनहित याचिका पर सुनाया. एडीआर ने जनहित याचिका में आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में तथ्यगत रुप से स्वीकार किया कि इन पार्टियों को वित्तपोषण वेदांता से आया है. अदालत ने एडीआर, केंद्र और कांग्रस एवं भाजपा की दलीलें सुनने के बाद 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था.

भारत सरकार के पूर्व सचित ईएएस शर्मा ने भी जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रमुख राजनीतिक दल, कारपोरेट समूह और पीएसयू विदेशी चंदा एवं अन्य कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं और अदालती निगरानी में विशेष जांच दल :एसआईटी: या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से इसकी जांच होनी चाहिए.

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