मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है जिसमें निचली अदालत ने आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ आपराधिक मामला खत्म करने से इंकार कर दिया था. इस साल जनवरी में सीबीआई की विशेष अदालत ने प्राथमिकी से चव्हाण का नाम हटाने के सीबीआई के अनुरोध को मानने से इंकार कर दिया था.
सीबीआई ने यह आवेदन इसलिए दायर किया था क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने की इस आधार पर मंजूरी नहीं दी थी कि कांग्रेस नेता के खिलाफ कोई खास सबूत नहीं हैं.उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई की पुनरीक्षा याचिका पर कल सुनवाई होने की संभावना है. चव्हाण ने वर्ष 2010 में घोटाले का खुलासा होने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.