दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को लेकर बड़े वाहनों के परिचालन पर रहेगी अस्थायी रोक

नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 299 के तहत नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत बस सहित सभी बड़े वाहनों के परिचालन पर अक्टूबर माह के समाप्ति तक अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है.

प्रतिनिधि, किशनगंज पर्व-त्योहार दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर नगरवासियों की सुविधा, सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नगर परिषद, के द्वारा एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है. जाम की समस्या से निपटने के लिए नई पहल की गई है. नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 299 के तहत नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत बस सहित सभी बड़े वाहनों के परिचालन पर अक्टूबर माह के समाप्ति तक अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. इस दौरान बसों के मार्ग में भी बदलाव किया गया है. नए मार्ग के तहत बहादुरगंज जाने वाली बसें अब बहादुरगंज मोड़, लहरा चौक, ब्लॉक चौक होते हुए बहादुरगंज जाएंगी. वहीं ठाकुरगंज जाने वाली बसें बहादुरगंज मोड़, ब्लॉक चौक,महेश बथना होते हुए ठाकुरगंज की ओर जाएगी. नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा ज़ारी इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु पहल शुरू कर दी गई है. इसके लिए यातायात थाने की पुलिस व्यवस्था को बहाल करने में जुट गई है. शुरुआत में इन मार्गों के यातायात थाना की पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जाएगी ताकि इस नियम को अच्छे से लागू करवाया जा सके.

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By AWADHESH KUMAR

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