Darbhanga News: दरभंगा. दरभंगा न्याय मंडल के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा ने दुर्गा पूजा अवकाश के दौरान आपराधिक मामलों में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई एवं रिमांड के लिए विशेष व्यवस्था की है. अवकाश के दौरान जमानत याचिकाओं पर सुनवाई एवं रिमांड के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं न्यायिक पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है. न्याय अतिथियों की सुविधा के लिए आठ दिन के अवकाश मे तीन दिन जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए जिला जज ने रोस्टर जारी की है. व्यवहार न्यायालय दरभंगा में आठ दिन दुर्गा पूजा अवकाश रहेगी. इस अवकाश के दौरान 3, 4 एवं 6 अक्टूबर को आपराधिक मामले में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई सह न्यायिक आदेश पारित करने की व्यवस्था की गई है. इसके लिए न्यायिक पदाधिकारियों का रोस्टर जारी किया गया है. पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा ने रोस्टर जारी कर पुजा अवकाश के दौरान आवश्यक न्यायिक कार्यों के निष्पादन के लिए नई व्यवस्था की है. जारी रोस्टर के अनुसार अवकाश के दौरान 3, 4 और 6 अक्टूबर को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, परिवार अदालत, सभी अपर सत्र न्यायाधीश, दोनो उत्पाद न्यायालय, एससी/एसटी अदालत एवं पॉक्सो अदालत से संबंधित जमानत याचिका सहित सभी आवश्यक न्यायिक कार्यों की सुनवाई पॉक्सो अदालत के पीठासीन पदाधिकारी प्रोतिमा परिहार करेंगे. इसी प्रकार सीजेएम और सभी एसीजेएम कोर्ट से संबंधित जमानत याचिकाओं की सुनवाई एसीजेएम नवम, कुमार रितेश की अदालत करेंगे. वहीं एसडीजेएम और सभी प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारियों की अदालत से संबंधित जमानत याचिका की सुनवाई 3 अक्टुबर को प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी सुधांशु रंजन सिंह एवं 4 और 6 अक्टूबर को अर्चिता सिन्हा करेगी. उक्त जानकारी दरभंगा बार एसोसिएशन के सचिव कृष्ण कुमार मिश्र ने दी है.
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