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कोरोना अलर्ट! सावधानी और सख्त निगरानी जरूरी, केंद्रीय गृह सचिव ने लिखी राज्यों को चिट्ठी, 31 मार्च तक लागू रहेंगे गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश

Union Ministry of Home Affairs, guidelines, 31 March: नयी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना की रोकथाम को लेकर जारी दिशा-निर्देशों को 31 मार्च तक विस्तार दे दिया गया है. मंत्रालय ने कहा है कि देश में सक्रिय और नये मामलों की संख्या में पिछले कुछ महीनों में गिरावट आयी है. हालांकि, पूरी तरह से महामारी को दूर करने के लिए सावधानी और सख्त निगरानी बनाये रखने की जरूरत है.

नयी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना की रोकथाम को लेकर जारी दिशा-निर्देशों को 31 मार्च तक विस्तार दे दिया गया है. मंत्रालय ने कहा है कि देश में सक्रिय और नये मामलों की संख्या में पिछले कुछ महीनों में गिरावट आयी है. हालांकि, पूरी तरह से महामारी को दूर करने के लिए सावधानी और सख्त निगरानी बनाये रखने की जरूरत है.

गृह मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना के सक्रिय और नये मामलों में गिरावट के बावजूद महामारी को दूर करने के लिए सावधानी और निगरानी बनाये रखने की जरूरत है. इसलिए कोरोना से जुड़े मौजूदा दिशानिर्देश 31 मार्च, 2021 तक लागू रहेंगे.

राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को आबादी के वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने की भी सलाह दी गयी है. इससे कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके और कोरोना महामारी पर काबू पाया जा सके.

साथ ही नियंत्रित क्षेत्रों का सीमांकन जारी रहेगा. कोरोना के दिशा-निर्देशों की रोकथाम के उपायों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गयी है. कोरोना महामारी को लेकर दिये गये दिशा-निर्देशों को प्रोत्साहन करने और सख्ती से लागू करने की बात कही गयी है.

गृह मंत्रालय ने स्वीकृत गतिविधियों को लेकर कहा है कि मानक संचालन प्रक्रियाओं का सतर्कता से पालन किया जाये. हालांकि, पड़ोसियों राज्यों से लोगों के आने-जाने और व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.

मंत्रालय के मुताबिक, 27 जनवरी के दिशा-निर्देशों के मुताबिक निगरानी, रोकथाम और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किये जाने की जरूरत है. साथ ही अधिकारियों को दिशा-निर्देशों को प्रसारित किये जाने की भी सलाह दी गयी है.

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