मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने अभिनेता-निर्माता जॉन अब्राहम की फिल्म ‘मद्रास कैफे’ में कथित तौर पर लिट्टे को गलत तरह से दर्शाने के चलते फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका को आज खारिज कर दिया.
न्यायमूर्ति मणिकुमार ने वकील एझिलारासू की एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने साक्ष्यों के साथ इस बात को प्रमाणित नहीं किया कि तमिलनाडु में फिल्म से कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाएगी. याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि 23 अगस्त को रिलीज होने जा रही फिल्म एक राजनीतिक थ्रिलर है जो दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की पृष्ठभूमि पर आधारित है.
उन्होंने दावा किया कि फिल्म में श्रीलंका में तमिल विद्रोहियों के आतंकवादियों के तौर पर चित्रण ने भारत में तमिल लोगों को चिंतित कर दिया है. याचिकाकर्ता के मुताबिक अगर मौजूदा स्वरुप में फिल्म को प्रदर्शन की इजाजत दी गयी तो यह राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर सकती है और तमिलों की भावनाओं को भी आहत कर सकती है.