UP Vidhan Sabha Chunav 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के आखिरी चरण में वाराणसी सहित 9 जिलों की 54 सीटो पर सात मार्च को मतदान होगा. वाराणसी में कई चीजों पर मतदान के दौरान पाबंदी लगाई गयी है. साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने मीडिया कर्मियों के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है.
आवश्यक दिशा निर्देश
सात मार्च को मतदान के दौरान मतदाता अपने वाहन प्रयोग कर सकते हैं, परंतु बूथ से 100 मीटर दूर वाहन को छोड़ना होगा.
बुजुर्ग, मेडिकल केस और दिव्यांग मतदाता के ही वाहन विशेष परिस्थितियों में बूथ तक जा पाएंगे.
7 मार्च को शाम 4 बजे तक चाय, पका कर देने वाली खाद्य सामग्री की दुकानें, लाही, चना मूंगफली, आइस क्रीम, फल के ठेले और स्ट्रीट वेंडर्स खुले रह सकते हैं. ये दुकानें भी 4 से 6 बजे तक बंद रहेंगी, ताकि सभी दुकान कर्मचारी भी वोट डाल सकें.
मंडी समिति पर 7 मार्च को शाम 7 बजे के बाद से देर रात तक सभी खानपान की सामग्री, चाय, पान, मूंगफली, आइस क्रीम, लाही, चना आदि के ठेले, रेस्टोरेंट, कैंटीन खुली रहेंगी, ताकि सभी लौटने वाले मतदान कर्मी खरीद कर खाना खा सकें.
जनपद के सभी नागरिक मतदान के अलावा जरूरी काम हो, तभी घर से बाहर निकलें.
बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि जगह जाना हो, तभी घर से बाहर निकलें. अन्यथा रोड ट्रैफिक का हिस्सा ना बनें.
जिले में बाहर से भी इसी श्रेणी के लोग आएं, अन्यथा बिना काम ना आएं.
मीडिया के लिए निर्देश
मीडिया के लोग मतदान केंद्र के परिसर के अंदर अपना पास और आईडी कार्ड दिखाकर जा सकते हैं, परंतु बूथ के दरवाजे के अंदर नहीं जा सकते. बूथ में वोटिंग कम्पार्टमेंट को कवर नहीं कर सकते. केवल दरवाजे से पोलिंग पार्टी को कार्य करते हुए कवर कर सकते हैं. लाइन में लगे लोगों से बात नहीं कर सकते. ओपिनियन पोल या किसे वोट दिया, ये नहीं पूछ सकते. वोट दे कर वापिस आते हुए लोगों से सामान्य बातचीत मतदान केंद्र परिसर के बाहर कर सकते हैं.
रिपोर्ट- विपिन सिंह, वाराणसी