37.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

UP Election Result 2022: मतगणना से पहले डीएम ने तय की प्रत्याशियों की अधिकार सीमा, जारी की गाइडलाइन

वाराणसी डीएम और जिला निर्वांचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने सभी राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों को और सभी पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव आयोग की गाइडलाइन से अवगत करा दिया है.

Varanasi News: यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सातवें और अंतिम चरण का 7 मार्च को मतदान होना है, और 10 मार्च को मतगणना होगा. काशी और आसपास के जिलों के चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा. शाम 6 बजे के बाद किसी भी दल के नेता प्रचार नहीं कर पाएंगे और न ही कोई रैली कर सकेगा.

डीएम ने प्रत्याशियों को बताई चुनाव आयोग की गाइडलाइन

वाराणसी डीएम और जिला निर्वांचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने सभी राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और सभी पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव आयोग की गाइडलाइन से अवगत करा दिया है. कौशल राज शर्मा ने कहा कि प्रचार की अवधि समाप्त होने पर बाहर से आए राजनीतिक पदाधिकारी को निर्वांचन क्षेत्र में मौजूद नहीं रहना है.

100 मीटर के दूरी के भीतर प्रचार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित

जिला निर्वांचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि 7 मार्च को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दूरी के भीतर प्रचार करना पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. सभी पार्टी के प्रत्याशी अपने पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकते हैं. चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को उस मतदेय स्थल या पड़ोसी मतदेय स्थल का पोलिंग एजेन्ट नहीं मिलता है, तो वह उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी मतदाता को पोलिंग एजेन्ट नियुक्त कर सकता है. कोई मंत्री ,सांसद, विधायक, एमएलसी या कोई अन्य व्यक्ति जो सुरक्षा घेरे में है कि नियुक्ति निर्वाचन अभिकर्ता पोलिंग अभिकर्ता मतगणना अभिकर्ता के रूप में नहीं किया जा सकता.

Also Read: UP Chunav 2022: चुनाव आयोग ने लखनऊ मध्य के रिटर्निंग ऑफिसर को हटाया, रविदास मेहरोत्रा ने की थी शिकायत

प्रत्येक उम्मीदवार एक के अतिरिक्त और मतदान अभिकर्ता को राहत मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करने का हकदार है, लेकिन किसी समय दोनों को मतदान केन्द्र में रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी. पीठासीन अधिकारी किसी भी परिस्थिति में मतदान समाप्ति से दो घंटे पूर्व के अन्दर किसी भी मतदान अभिकर्ता को उसके प्रतिस्थानी अभिकर्ता से बदले जाने की अनुमति नहीं देगें. किसी भी परिस्थिति में मतदान अभिकर्ता को मतदान समाप्ति से पूर्व निर्वाचक नामावली की उसकी प्रति मतदान केन्द्र से बाहर ले जाने अनुमति नहीं दी जायेगी.

Also Read: UP Election: आधी रात को वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे पीएम मोदी, हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजा काशी
इन व्यक्थियों की ही प्रवेश करने की अनुमति

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र के अन्दर केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. निर्वाचक, मतदान अधिकारी, एक समय में प्रत्येक अभ्यर्थी, उनका निर्वाचन अभिकर्ता और प्रत्येक अभ्यर्थी का एक समय में एक मतदान अभिकर्ता, आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक, किसी निर्वाचक की गोद में बच्चा, किसी नेत्रहीन अथवा अशक्त निर्वाचक, जो बिना किसी सहायता के चल अथवा मत नहीं डाल सकता हों, के साथ आने वाला व्यक्ति और पीठासीन अधिकारी के अनुमति से समय-समय पर निर्वाचकों की पहचान अथवा मतदान कराने में उनकी सहायता करने के लिए प्रवेश पाने वाले अन्य व्यक्ति.

Also Read: UP Election 2022: सातवें चरण के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम, इन बूथों पर रहेगी पुलिस-प्रशासन की नजर
प्रत्याशियों के लिए आवंटित वाहन कोई और उपयोग नहीं कर सकेगा

चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशियों को वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान तिथि 7 मार्च को अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन, अपने निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए एक वाहन, इसके अलावा, अपने कार्यकर्ताओं या दल कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए एक वाहन इस प्रकार कुल-3 वाहन उपयोग करने की अनुमति होगी. चार पहिया वाहनो में चालक सहित पाचं से अधिक व्यक्तियों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी. प्रत्याशियों के लिए के लिए आवंटित वाहन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता है.

रिपोर्ट- विपिन सिंह

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें