लॉकर यूज करने वाले बैंक ग्राहकों के लिए खुशखबरी, आरबीआई ने बढ़ाई एग्रीमेंट रिन्यूअल डेडलाइन

आरबीआई ने बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली मौजूद सुरक्षित जमा लॉकर सुविधाओं के लिए एग्रीमेंट के नवीनीकरण के लिए निर्धारित समयसीमा में इजाफा किया है. आरबीआई के नए नियम के अनुसार, बैंकों के साथ एग्रीमेंट हासिल करने के साथ ही उनको साइन भी करना होगा.

By KumarVishwat Sen | January 23, 2023 6:48 PM

नई दिल्ली : भारत के बैंकों में लॉकर का प्रयोग करने वाले ग्राहकों के लिए एक खुशखबरी है और वह यह कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लॉकर एग्रीमेंट के नवीनीकरण की समयसीमा में बढ़ोतरी की है. हालांकि, इससे पहले खबरों में इस बात की चर्चा पहले ही की जा चुकी है कि आरबीआई 31 दिसंबर 2022 से ही लॉकर संबंधी नियमों में परिवर्तन करते हुए ग्राहकों को जनवरी 2023 से लॉकर एग्रीमेंट हासिल करना जरूरी होगा.

बैंकों के साथ एग्रीमेंट हासिल करने के साथ ही उनको साइन भी करना होगा. वहीं, बैंकों को यह पक्का करना होगा कि ग्राहक ने नए लॉकर नियमों के तहत एग्रीमेंट पर साइन किए हैं या नहीं. समाचार एजेंसी एएनआई के एक ट्वीट के अनुसार, आरबीआई ने बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली मौजूद सुरक्षित जमा लॉकर सुविधाओं के लिए एग्रीमेंट के नवीनीकरण के लिए निर्धारित समयसीमा में इजाफा किया है. ट्वीट में कहा गया है कि आरबीआई ने लॉकर एग्रीमेंट नवीनीकरण की समयसीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया है.

मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 23 जनवरी को बैंकों के लिए मौजूदा सुरक्षित जमा लॉकर धारकों के लिए समझौतों के नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा बढ़ा दी है. आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा गया कि 30 जून, 2023 तक 50 फीसदी और 30 सितंबर, 2023 तक 75 फीसदी के मध्यवर्ती मील के पत्थर के साथ समय सीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा.

आरबीआई ने कहा कि इसके अलावा, बैंकों को सलाह दी गई है कि वे स्टाम्प पेपर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करके संशोधित समझौतों के निष्पादन की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्था करें. केंद्रीय बैंक ने कहा कि इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां 1 जनवरी, 2023 तक समझौते के गैर-निष्पादन के लिए लॉकरों में परिचालन बंद कर दिया गया है, वही तत्काल प्रभाव से अपरिवर्तित रहेगा.

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18 अगस्त, 2021 के अपने परिपत्र में, आरबीआई ने सुरक्षित जमा लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा वस्तु सुविधा के संबंध में संशोधित निर्देश जारी किए थे, जिसमें बैंकों को 1 जनवरी, 2023 तक मौजूदा लॉकर धारकों के साथ संशोधित समझौते करने की आवश्यकता थी. आरबीआई ने कहा कि हालांकि, यह आरबीआई के ध्यान में आया है कि बड़ी संख्या में ग्राहकों ने अभी तक संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. कई मामलों में, बैंकों ने अभी तक ग्राहकों को निर्धारित तिथि (1 जनवरी, 2023) से पहले ऐसा करने की आवश्यकता के बारे में सूचित नहीं किया है.

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