ITR भरने की टेंशन खत्म, सहज और सुगम फॉर्म हुए लाइव
Published by : Soumya Shahdeo Updated At : 15 May 2026 5:35 PM
Income Tax Return Filing (Photo: Canva)
Income Tax Return Filing: आयकर विभाग ने AY 2026-27 के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल पर लाइव कर दिए हैं. सैलरीड क्लास और छोटे कारोबारी अब 31 जुलाई तक अपना रिटर्न भर सकते हैं.
Income Tax Return Filing: शुक्रवार, 15 मई को आयकर विभाग ने जानकारी दी कि अब टैक्सपेयर्स ITR-1 (Sahaj) और ITR-4 (Sugam) फॉर्म के जरिए अपना रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं. इसके लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक्सेल यूटिलिटी (Excel utilities) और ऑनलाइन फॉर्म की सुविधा शुरू कर दी गई है.
ITR-1 फॉर्म किसके लिए है?
अगर आप एक रेजिडेंट भारतीय नागरिक हैं और आपकी सालाना कमाई 50 लाख रुपये तक है, तो आपको ITR-1 यानी ‘सहज’ फॉर्म भरना होगा. यह फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी आय का जरिया सैलरी, घर (House Property) और अन्य स्रोत जैसे बैंक ब्याज या फैमिली पेंशन है. ध्यान रहे, यह फॉर्म एनआरआई (NRI) या उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी कमाई का जरिया एक से ज्यादा घर या लॉटरी जैसे बड़े इनाम हैं.
ITR-4 किन लोगों को भरना होगा?
ITR-4 यानी ‘सुगम’ फॉर्म उन व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और फर्मों (LLP को छोड़कर) के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है. यह खास तौर पर उनके लिए बना है जिन्होंने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत ‘प्रिजम्टिव टैक्सेशन’ (Presumptive Taxation) का ऑप्शन चुना है. छोटे कारोबारी और फ्रीलांसर अक्सर इसी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं.
यहां देखें इस खबर से जुड़ी इंकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल एक्स पोस्ट:
Attention taxpayers!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 15, 2026
The Excel utility and Online filing for ITR-1 and ITR-4 for AY 2026-27 has been enabled and is now available for taxpayers on the e-Filing portal.@nsitharamanoffc @officeofPCM @FinMinIndia @PIB_India
डेडलाइन क्या है और क्यों जरूरी है?
बिना किसी ऑडिट वाले व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई है. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) असल में वह सरकारी डॉक्युमेंट्स है जिसमें आप अपनी पूरी कमाई, इनवेस्टमेंट पर मिलने वाली छूट और चुकाए गए टैक्स का ब्योरा देते हैं. सही समय पर फॉर्म भरने से आप न केवल जुर्माने से बचते हैं, बल्कि लोन लेने या वीजा अप्लाई करने जैसे कामों में भी यह पेपर आपकी काफी मदद करता है.
बाकी फॉर्म्स कब तक आएंगे?
फिलहाल विभाग ने सिर्फ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले दो फॉर्म ही लाइव किए हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल चरणों में यूटिलिटी जारी करता है. सैलरी पाने वाले और छोटे टैक्सपेयर्स के लिए सुविधाएं पहले शुरू की जाती हैं. बाकी बचे हुए ITR फॉर्म्स भी आने वाले कुछ हफ्तों में धीरे-धीरे पोर्टल पर एक्टिव कर दिए जाएंगे.
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By Soumya Shahdeo
सौम्या शाहदेव ने बैचलर ऑफ़ आर्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है और वह इस समय प्रभात खबर डिजिटल के बिजनेस सेक्शन में कॉन्टेंट राइटर के रूप में काम कर रही हैं. वह ज़्यादातर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें लिखती हैं, जैसे बचत, निवेश, बैंकिंग, लोन और आम लोगों से जुड़े पैसे के फैसलों के बारे में. इसके अलावा, वह बुक रिव्यू भी करती हैं और नई किताबों व लेखकों को पढ़ना-समझना पसंद करती हैं. खाली समय में उन्हें नोवेल्स पढ़ना और ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं.
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