प्रतिभूति कानून का उल्लंघन करने पर अब एक्सचेंज भी ठोक सकेंगे कंपनियों पर जुर्माना

नयी दिल्ली : शेयर बाजारों के सशक्तीकरण के प्रयास के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक्सचेंजों को प्रतिभूति कानून का उल्लंघन करने पर सूचीबद्ध कंपनियों पर जुर्माना लगाने की अनुमति दी है. सेबी ने पूंजी एवं खुलासा अनिवार्यता (आईसीडीआर) नियमनों में संशोधन किया है. इससे शेयर बाजार उल्लंघन की स्थिति में शेयर […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 17, 2017 3:50 PM

नयी दिल्ली : शेयर बाजारों के सशक्तीकरण के प्रयास के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक्सचेंजों को प्रतिभूति कानून का उल्लंघन करने पर सूचीबद्ध कंपनियों पर जुर्माना लगाने की अनुमति दी है. सेबी ने पूंजी एवं खुलासा अनिवार्यता (आईसीडीआर) नियमनों में संशोधन किया है. इससे शेयर बाजार उल्लंघन की स्थिति में शेयर बाजारों पर जुर्माना लगा सकेंगे या फिर उनका कारोबार स्थगित कर सकेंगे.

सेबी की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यदि सूचीबद्ध इकाई उस पर मान्यता प्राप्त एक्सचेंज द्वारा लगाये गये जुर्माने पर निर्धारित समय में भुगतान नहीं करते हैं, तो शेयर बाजार कानून के तहत आगे की कार्रवाई कर सकता है. इसके लिए पहले उसे लिखित में नोटिस देना होगा. इस कदम से सूचीबद्ध इकाइयों द्वारा मामूली उल्लंघन में अर्द्ध न्यायिक कार्रवाई आदि की लागत कम हो सकेगी. इससे पहले तक ये प्रावधान एक्सचेंजों के लिए सिर्फ सेबी एलओडीआर (सूचीबद्धता प्रतिबद्धता तथा खुलासा अनिवार्यता) नियमनों के तहत ही उपलब्ध थे.

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