नयी दिल्ली : हवाई यात्रियों के लिए यह खबर राहत देने वाली है. फ्लाइट का टिकट कैंसल कराना एक अगस्त से सस्ता हो जायेगा.नयेनियमके लागू होने के साथ ही हवाई टिकट कैंसल करवानेपर यात्रियों को अब पहले से ज्यादा रिफंड मिलेगा. यही नहीं, टिकट, हर्जाने और रिफंड से संबंधित और भी कुछ नये नियम यात्रियों के पक्षमें हैं. इसके अलावा यदि किसी कारणवश एयरलाइंस की ओर से उड़ान रद्द होने या बोर्डिंग से मना किये जाने पर भी यात्रियों को ज्यादा रिफंड और हर्जाना मिलेगा.
नये नियमों के अनुसार एयरलाइंस मूल किराया और ईंधन शुल्क से ज्यादा कैंसलेशन चार्ज नहीं काट सकेंगी. रिफंड के नाम पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क एयरलाइंस नहीं ले सकेंगी. साथ ही यात्री के नाम में सुधार पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सिविल एविएशन रेगुलेशन (सीएआर) में संशोधन किया है जोकि 1 अगस्त 2016 यानी आज से लागू हो रहा है.
सभी प्रकार के ऑफर्स के तहत बुक कराये गये टिकटों पर भी यह नियम लागू होगा और उन टिकटों पर लागू होगा जिनमें मूल किराया नॉन-रिफंडेबल बताया गया हो. एयरलाइन्स रिफंड प्रक्रिया के नाम पर प्रॉसेसिंग फीस भी नहीं मांग सकेंगी. नये नियम के मुताबिक किसी यात्री ने अगर नकद भुगतान टिकट बुक करवाया है तो कैंसल होने पर पैसा हाथों-हाथ मिल जायेगा.
नयेनियमों के अनुसार अगर क्रेडिट कार्ड से टिकट करायागया है तो इसे कैंसल कराने केसात दिनों में कार्ड अकाउंट में पैसा वापस हो जायेगा. एजेंट या पोर्टल से टिकट से अधिकतम 30 दिन में रिफंड होगा.
सीट से ज्यादा बुकिंग करने और इसके बाद बोर्डिंग से मना कर देने पर अब एयरलाइंस को 20 हजार रुपये तक हर्जाना देना होगा. पहले यह सीमा चार हजार रुपये थी. लेकिन एयरलाइंस बोर्डिंग से मना करने के बाद एक घंटे के भीतर की दूसरी उड़ान में यात्री को सीट मुहैया करवा देती है तो उसे कोई हर्जाना नहीं देना होगा.
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