हैदराबाद: केंद्र सरकार अनुबंध पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए 10,000 रपए प्रति माह के न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए एक सरकारी आदेश जारी करेगा. यह बात आज श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने कही.दत्तात्रेय ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह केंद्र सरकार की श्रम कानून में सुधार और न्यूनतम वेतन से सामान्य न्यूनतम वेतन व्यवस्था की ओर अग्रसर होने की कोशिश है. विपक्ष संसद में सहयोग नहीं कर रहा है इसलिए हम यह काम सरकारी आदेश के जरिए करेंगे.
” उन्होंने कहा, ‘‘संसद में कामकाज उचित तरीके से नहीं चल रहा है इसलिए हम इंतजार नहीं करना चाहते और हम चाहते हैं कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए सरकारी आदेश के साथ आगे बढें.” उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुबंध श्रम :नियमन एवं उन्मूलन: केंद्रीय कानून के नियम 25 में बदलाव करने का फैसला किया है और अनुबंध पर काम करने वाले हर श्रमिक को न्यूनतम 10,000 प्रतिमाह का वेतन मिलेगा.
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