नयी दिल्ली : एक उपभोक्ता अदालत ने निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल को अपने एक ग्राहक को खराब इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने के मामले में 10,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
दिल्ली राज्य के पूर्वी जिला उपभोक्ता विवाद निबटान मंच ने कहा कि इस दूरसंचार कंपनी ने अपने उपभोक्ता दिल्ली के एक वकील को खामियोंवाली इंटरनेट सेवा उपलब्ध करायी और यह कनेक्शन पूरी तरह चालू ही नहीं हुआ. मंच ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच इ-मेल के आदान प्रदान से पता चलता है कि एयरटेल ने इस बात को स्वीकार किया कि इंटरनेट कनेक्शन में गड़बड़ी थी.
एनए जैदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कंपनी को शिकायतकर्ता जेके मित्तल को उनको हुई परेशानी के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा अदा करने का निर्देश दिया.
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