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अनचाहे संदेश भेजने पर सात बैंकों को चेतावनी

नयी दिल्ली : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अनचाहे संदेश या कॉल्स के मामले में भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक सहित सात बैंकों को चेतावनी दी है. दूरसंचार नियामक ने कहा है कि यदि वे अनुपालन के उल्लंघन की प्रकृति तथा उस पर की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट नहीं देते हैं […]

नयी दिल्ली : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अनचाहे संदेश या कॉल्स के मामले में भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक सहित सात बैंकों को चेतावनी दी है. दूरसंचार नियामक ने कहा है कि यदि वे अनुपालन के उल्लंघन की प्रकृति तथा उस पर की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट नहीं देते हैं तो उनके दूरसंचार कनेक्शन काट दिए जाएंगे.

ट्राई ने बयान में कहा है कि ये बैंक गैर पंजीकृत टेली मार्केटिंग कंपनियों के माध्यम से अपने उत्पादों और सेवाओं की मार्केटिंग करते पाए गए हैं. जिन अन्य बैंकों को ट्राई ने चेतावनी दी है उनमें पंजाब नेशनल बैंक, सिटी, एक्सिस तथा कोटक महिंद्रा शामिल हैं.पिछले महीने कड़े नियम जारी करते हुए ट्राई ने कहा था कि नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों, बीमा कंपनियों तथा रीयल्टी कंपनियों के फोन कनेक्शन काट दिए जाएंगे.

नये नियमों के अनुसार यदि किसी दूरसंचार कंपनी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर गैर पंजीकृत टेली मार्केटिंग कंपनी ने अनचाहा व्यावसायिक संदेश भेजा तो प्रत्येक शिकायत पर दूरसंचार आपरेटर पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. ट्राई ने कहा था कि तीसरी शिकायत मिलने पर जिस इकाई के लिए संदेश भेजा जाएगा, उसका दूरसंचार संसाधन काट दिया जाएगा.

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