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अडाणी समूह को गुजरात उच्च न्यायालय से मिली कारोबार के पुनर्गठन की मंजूरी

नयी दिल्ली : अडाणी एंटरप्राइजेज ने आज कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय ने उसे समूह के बंदरगाह, बिजली खनन और पारेषण कारोबार के पुनर्गठन को मंजूरी दी है. अडाणी एंटरप्राइजेज ने आज बंबई शेयर बाजार को बताया कि गुजरात उच्च न्यायालय ने सात मई 2015 को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391 से 394 तथा […]

नयी दिल्ली : अडाणी एंटरप्राइजेज ने आज कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय ने उसे समूह के बंदरगाह, बिजली खनन और पारेषण कारोबार के पुनर्गठन को मंजूरी दी है.

अडाणी एंटरप्राइजेज ने आज बंबई शेयर बाजार को बताया कि गुजरात उच्च न्यायालय ने सात मई 2015 को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391 से 394 तथा अन्य प्रावधानों के तहत अडाणी एंटरप्राइजेज, अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकानामिक जोन, अडाणी पावर, अडाणी ट्रांसमिशन और अडाणी माइनिंग प्राइवेज तथा उनके शेयरधारकों तथा ऋणदाताओं के बीच समझौते की सम्पूर्ण व्यवस्था पर विचार किया और उसे स्वीकृति प्रदान की.

अडाणी समूह की कंपिनयों – अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकानामिक जोन और अडाणी पावर – ने भी इस निर्णय के के बारे में बंबई शेयर बाजार को अलग-अलग जानकारी दी. जनवरी में घोषित पुनर्गठन योजना के तहत अडणी समूह अपने बंदरगाह, बिजली और खनन कारोबार को तीन अलग-अलग सूचीबद्ध कंपनियोंके रुप में करेगा. इसके पारेषण कारोबार के लिए एक नई कंपनी सूचीबद्ध करायी जाएगी.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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