नयी दिल्ली : अडाणी एंटरप्राइजेज ने आज कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय ने उसे समूह के बंदरगाह, बिजली खनन और पारेषण कारोबार के पुनर्गठन को मंजूरी दी है.
अडाणी एंटरप्राइजेज ने आज बंबई शेयर बाजार को बताया कि गुजरात उच्च न्यायालय ने सात मई 2015 को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391 से 394 तथा अन्य प्रावधानों के तहत अडाणी एंटरप्राइजेज, अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकानामिक जोन, अडाणी पावर, अडाणी ट्रांसमिशन और अडाणी माइनिंग प्राइवेज तथा उनके शेयरधारकों तथा ऋणदाताओं के बीच समझौते की सम्पूर्ण व्यवस्था पर विचार किया और उसे स्वीकृति प्रदान की.
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