10.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अब केंद्रीय कर्मचारी साल में दो बार देंगे अपनी संपत्ति का ब्योरा

नयी दिल्ली : इस साल सभी केंद्रीय कर्मियों को अपनी संपत्ति और देनदारियों का दो बार ब्योरा देना होगा. सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं. ऐसा लोकपाल कानून को लागू करने के मद्देनजर किया जा रहा है.कार्मिक विभाग के अनुसार, लोकपाल और लोकायुक्त कानून के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल […]

नयी दिल्ली : इस साल सभी केंद्रीय कर्मियों को अपनी संपत्ति और देनदारियों का दो बार ब्योरा देना होगा. सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं. ऐसा लोकपाल कानून को लागू करने के मद्देनजर किया जा रहा है.कार्मिक विभाग के अनुसार, लोकपाल और लोकायुक्त कानून के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल दो बार अपनी संपत्ति और देनदारियों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी.
इस व्यवस्था के तहत संपत्ति की पहली घोषणा 30 अप्रैल, 2015 और दूसरी 31 जुलाई से पहले सार्वजनिक करनी होगी. संपत्ति की घोषणा केंद्रीय कर्मचारी ऑनलाइन भी कर सकते हैं. केंद्रीय कर्मचारियों को इसके लिए आइएएस अधिकारियों के लिए तैयार किये गये प्रॉपर्टी रिलेटेड इनफारमेशन सिस्टम का इस्तेमाल करने की छूट दी गयी है.
इसके अलावा सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि वे अपने कर्मचारियों द्वारा दाखिल अचल संपत्ति रिटर्न की अनुपालन रिपोर्ट भी दें. इसके अलावा केंद्रीय मंत्रलयों या विभागों के सचिवों से भी वार्षिक आइपीआर का ब्योरा देने का आग्रह किया गया है. नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी को अपनी और अपने जीवन साथी से जुडी संपत्ति का ब्योरा हर साल देना होता है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें