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ऊंचे लाभ के चक्कर में गैरकानूनी योजनाओं में नहीं फंसे लोग : सेबी

नयी दिल्ली : पूंजी बाजार विनियामक सेबी ने लोगों को बहुत उंचे लाभ का प्रलोभन दिखाने वाली योजनाओं में अपनी गाढी कमाई लगाने के प्रति सावधान करते हुये कहा है कि ऐसी कंपनियां नियम-कायदे का पालन नहीं करती हैं. सेबी ने कहा है कि वह ऐसी योजनाओं के कोई गारंटी नहीं देता है. भारतीय प्रतिभूति […]

नयी दिल्ली : पूंजी बाजार विनियामक सेबी ने लोगों को बहुत उंचे लाभ का प्रलोभन दिखाने वाली योजनाओं में अपनी गाढी कमाई लगाने के प्रति सावधान करते हुये कहा है कि ऐसी कंपनियां नियम-कायदे का पालन नहीं करती हैं. सेबी ने कहा है कि वह ऐसी योजनाओं के कोई गारंटी नहीं देता है.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा है कि गैरकानूनी तरीके से योजनाएं चलाकर धन एकत्रित करने वाली ऐसी कंपनियां शेयरों में परिवर्तितनीय संचयी तरजीही शेयर (सीसीपीएस) और संचयी विमोचनीय तरजीही शेयर (सीआरपीएस) के निर्गम भी ला रही हैं, जबकि उन्हें नियामक से इसकी कोई मंजूरी नहीं है.

गौरतलब है कि हाल में सेबी कानून में संशोधन के जरिये नियामक को 100 करोड रुपये से उपर की धन संग्रह योजनाओं के विनियमन का अधिकार दिया गया है. सेबी ने यह चेतावनी ऐसे समय दी है, जब बाजार में ऐसी तमाम योजनाओं से विभिन्न राज्यों के लाखों निवेशक अपना पैसा गंवा चुके हैं.

सेबी ने कहा है कि उसकी निगाह में आया है कि कुछ कंपनियां, इकाइयां विभिन्न योजनाओं और बंदोबस्त के जरिये बहुत उंचे प्रतिफल या ब्याज का झूठा वायदा कर जनसाधारण से गैरकानूनी तरीके से धन जुटा रही हैं. सेबी ने निवेशकों से बिना अनुमति के चलायी जा रही ऐसी योजनाओं के प्रति आगाह किया है और कहा है कि वह ऐसी योजनाओं में लगाये गये धन को वापस कराने की गारंटी नहीं देता है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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