मुंबईः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पाबंदी लगाने के फैसले से बुरी तरह प्रभावित रीयल्टी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी डीएलएफ ने आज प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) से अंतरिम राहत की अपील की है ताकि वह म्यूचुअल फंडों और अन्य प्रतिभूतियों में लगा अपना धन निकाल सके.
देश की इस सबसे बडी रीयल एस्टेट कंपनी ने सेबी के निर्णय के खिलाफ पिछले सप्ताह याचिका दायर की. इस पर आज सुनवाई के बाद सैट ने आगे की सुनवाई के लिए 30 अक्तूबर की तारीख तय की. सैट ने अंतरिम राहत के लिए डीएलएफ की अपील पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से जवाब मांगा है.
राहत की मांग करते हुए दिल्ली की रीयल्टी कंपनी ने कहा कि उसे कोष निकालने की जरुरत है. इसमें से 2,000 करोड रुपये म्यूचुअल फंडों से निकाले जाने हैं. इसके अलावा कंपनी हजारों करोड रुपये के कुछ बांड भी भुनाना चाहती है. हालांकि, सेबी ने कंपनी तथा उसके छह शीर्ष कार्यकारियों के पूंजी बाजार में कारोबार पर तीन साल की रोक लगा दी है. डीएलएफ को पिछले महीने गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों के जरिये 5,000 करोड रुपये तक जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिली थी.
सैट की देवधर की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ सेबी से आज दोपहर तक ही जवाब चाहती थी जिससे अंतरिम राहत पर विचार किया जा सके. लेकिन नियामक के वकील जमशेद कामा ने कहा कि दिवाली की छुट्टियों की वजह से सेबी का कार्यालय बंद है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.