साल 2021 से नहीं बिकेंगे बिना हॉलमार्क के सोने के आभूषण, 15 जनवरी को जारी होगी अधिसूचना

नयी दिल्ली : केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि सरकार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के इरादे से स्वर्ण आभूषणों और कला कृतियों के लिए हॉलमार्क (गुणवत्ता की मुहर) की व्यवस्था 15 जनवरी से अनिवार्य करेगी. उन्होंने कहा कि स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों पर हॉलमार्क अनिवार्य करने को लेकर उपभोक्ता मामलों […]

नयी दिल्ली : केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि सरकार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के इरादे से स्वर्ण आभूषणों और कला कृतियों के लिए हॉलमार्क (गुणवत्ता की मुहर) की व्यवस्था 15 जनवरी से अनिवार्य करेगी.

उन्होंने कहा कि स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों पर हॉलमार्क अनिवार्य करने को लेकर उपभोक्ता मामलों का विभाग 15 जनवरी, 2020 को इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा. हालांकि, जौहरियों को बिना हालमार्क वाले अपने पुराने माल को बेचने के लिए एक साल की मोहलत दी जायेगी.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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