Jet airways को देना होगा एक लाख रुपये का मुआवजा, उड़ान में बदलाव की छात्र को नहीं दी थी जानकारी

नयी दिल्ली : शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने जेट एयरवेज को निर्देश दिया है कि वह छत्तीसगढ़ के एक निवासी को ब्याज के साथ एक लाख रुपये का मुआवजा दे. जून, 2012 में कंपनी की एक उड़ान अपने पूर्व निर्धारित समय से पहले ही रवाना हो गयी थी और यात्री को इस संबंध में जानकारी नहीं […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 13, 2019 10:23 PM

नयी दिल्ली : शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने जेट एयरवेज को निर्देश दिया है कि वह छत्तीसगढ़ के एक निवासी को ब्याज के साथ एक लाख रुपये का मुआवजा दे. जून, 2012 में कंपनी की एक उड़ान अपने पूर्व निर्धारित समय से पहले ही रवाना हो गयी थी और यात्री को इस संबंध में जानकारी नहीं दी गयी थी. इस वजह से यात्री एक परीक्षा में शामिल नहीं हो सका.

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आयोग ने कहा कि उड़ान के बारे में सूचना नहीं देकर जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड यात्री डॉ आकाश लालवानी को सेवा मुहैया कराने में नाकाम रही. उड़ान अपने पूर्व निर्धारित समय से 10 घंटा पहले ही रवाना हो गयी थी. लालवानी ने ऑनलाइन पोर्टल याहू टूर एंड ट्रेवल्स के माध्यम से उड़ान की टिकट बुक की थी.

लालवानी की शिकायत के अनुसार, उन्होंने नौ जून, 2012 को रायपुर से कोलकाता उड़ान के लिए एक टिकट बुक कराया था. उनकी उड़ान रात 9.25 बजे रवाना होनी थी, लेकिन वह निर्धारित प्रस्थान से 10 घंटे पहले 10.40 बजे ही रवाना हो गयी थी. इस वजह से लालवानी की उड़ान छूट गयी और वह कोलकाता में अगले दिन 10 जून को सुबह 9 बजे से होने वाली परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके.

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