कॉल ड्रॉप नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर लगेगा जुर्माना

नयी दिल्ली : दूरसंचार नियामक ट्राई ने कहा है कि वह मार्च तिमाही में कॉल ड्रॉप नियमों का पालन नहीं करने वाली दूरसंचार कंपनियों पर जुर्माने लगाने के अंतिम चरण में है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) के चेयरमैन आर एस शर्मा ने कहा कि जनवरी से मार्च की तिमाही के लिए हम जुर्माना लगाने […]

नयी दिल्ली : दूरसंचार नियामक ट्राई ने कहा है कि वह मार्च तिमाही में कॉल ड्रॉप नियमों का पालन नहीं करने वाली दूरसंचार कंपनियों पर जुर्माने लगाने के अंतिम चरण में है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) के चेयरमैन आर एस शर्मा ने कहा कि जनवरी से मार्च की तिमाही के लिए हम जुर्माना लगाने के अंतिम चरण में हैं.

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दूरसंचार सेवाओं की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नये नियम एक अक्तूबर, 2017 से लागू किये गये. नये नियम लागू होने के बाद से आकलन की दो तिमाहियां पूरी हो चुकी हैं. शर्मा ने कहा कि उल्लंघन करने वाली कंपनियों को कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी किये जा चुके हैं और जवाब देने के लिए उन्हें 21 दिन का समय दिया गया है.

हालांकि, उन्होंने इन कंपनियों का नाम नहीं बताया. उन्होंने कहा कि यह आकलन ट्राई के नये सेवा गुणवत्ता मानकों के हिसाब से जनवरी-मार्च के दौरान नेटवर्क के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है.

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