नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को 10 मई तक दो किश्तों में 200 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है. रीयल स्टेट कंपनी को छह अप्रैल तक 100 करोड़ रुपये जबकि बकाया 100 करोड़ रुपये 10 मई तक जमा करवाने को कहा है. उच्चतम न्यायालय ने जेएएल से कहा कि वह रिफंड पाने के इच्छुक सभी मकान खरीददारों की परियोजना-दर-परियोजना चार्ट जमा करे, ताकि उन्हें आनुपातिक आधार पर धन वापस किया जा सके.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.