10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

छोटी कारों पर घटेगा इंश्योरेेंस प्रीमियम, र्इ-रिक्शा पर बढ़ेंगी दरें

नयी दिल्ली : अगर आपके पास छोटी कार है, तो आपके लिए खुशखबरी है. वह यह कि बीमा नियामक इरडा ने छोटी निजी कारों और कुछ निश्चित दोपहिया वाहनों के बीमा के लिए प्रीमियम कम करने का प्रस्ताव दिया है. वहीं, गुड्स व्हिकल की कई श्रेणियों के लिए प्रीमियम को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया […]

नयी दिल्ली : अगर आपके पास छोटी कार है, तो आपके लिए खुशखबरी है. वह यह कि बीमा नियामक इरडा ने छोटी निजी कारों और कुछ निश्चित दोपहिया वाहनों के बीमा के लिए प्रीमियम कम करने का प्रस्ताव दिया है. वहीं, गुड्स व्हिकल की कई श्रेणियों के लिए प्रीमियम को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है. इरडा ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर के लिए प्रीमियम दरों का मसौदा जारी किया है.

इसे भी पढ़ेंः कार बाजारों में महंगी हो सकती हैं एसयूवी और लग्जरी कारें, जानिये क्यों…?

इरडा के मसौदे में ई-रिक्शा के लिए प्रीमियम को 1,440 रुपये से बढ़ाकर 1,685 रुपये करने का प्रस्ताव है. 1,000 सीसी से कम क्षमता वाली कारों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम को 2,055 रुपये से घटाकर 1,850 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है. इससे ज्यादा क्षमता वाले इंजन की कारों के लिए प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

जानिये क्या है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

मोटर वाहन कानून के तहत थर्ड पार्टी बीमा का प्रावधान काफी पहले ही लागू किया गया है. इसे थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर के नाम से भी जाना जाता है. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट पता चलता है कि यह तीसरे पक्ष के बीमा से संबंधित है. जब मोटर वाहन से कोई दुर्घटना होती है, तो कई बार इसमें बीमा कराने वाला आैर बीमा कंपनी के अलावा एक तीसरा पक्ष भी शामिल होता है, जो प्रभावित होता है. यह प्रावधान इसी तीसरे पक्ष यानी थर्ड पार्टी के दायित्वों को पूरा करने के लिए बनाया गया है.

वाहनों का इंश्योरेंस कराना बेहद जरूरी है

यह पॉलिसी बीमा कराने वाले को नहीं, बल्कि जो तीसरा पक्ष दुर्घटना से प्रभावित होता है, उसे कवरेज देती है. कई बार ऐसा होता है मोटर वाहन चलाते समय किसी दुर्घटना में सामना करने वाले की मौत होने या उसके घायल होने का पता चलता है. आपके पास उसके इलाज के लिए इतने पैसे नहीं होते, तो सरकार ने इस स्थिति में उस इंसान के लिए इस थर्ड पार्टी बीमा का प्रावधान रखा है, जिसे हर मोटर वाहन के लिए कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है. इस थर्ड पार्टी बीमा के तहत दुर्घटना में प्रभावित सामने वाले पक्ष को मुआवजा दिया जायेगा. इसलिए हर साधारण बीमा कंपनी को इस बारे में प्रावधान करना होता है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें