मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआर्इ) ने एक्सिस बैंक पर तीन करोड़ रुपये और इंडियन ओवरसीज बैंक(आईओबी) पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक के मुताबिक, एक्सिस बैंक पर जुर्माना फंसे कर्जों (एनपीए) के वर्गीकरण मानकों का उल्लंघन करने के दंड के तौर पर लगाया गया है. वहीं, आईओबी को ‘अपने ग्राहक को जानें’(केवाईसी) मानकों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है.
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रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने निजी क्षेत्र के कर्जदाता एक्सिस बैंक में 31 मार्च, 2016 तक बैंक की वित्तीय स्थिति की जानकारी लेने के लिए एक वैधानिक निरीक्षण किया. इस निरीक्षण में पता चला कि बैंक एनपीए के मूल्यांकन में आरबीआई द्वारा जारी कई दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है.
मंगलवार के कारोबारी सत्र में इन दोनों ही बैंकों के शेयर में खबरे के बाद उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. वहीं, सोमवार के कारोबारी सत्र में एक्सिस बैंक का शेयर 0.47 फीसदी की गिरावट के साथ 523 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि आईओबी 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ 19.50 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर बंद हुआ था.
इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह बैंकों को उनकी वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए इस महीने एक लाख करोड़ रुपये कर्ज देगा. यह कर्ज वित्तीय उपकरणों के जरिये दिये जायेंगे. एक बयान में आरबीआई ने कहा कि बैंकिंग तंत्र की मौजूदा और उभर रही तरलता जरूरतों को देखते हुए यह फैसला किया गया है. मार्च-अंत के करीब पहुंचते बैंकों की वित्तीय जरूरतें बढ़ जाती हैं.
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