ट्रांसपोर्ट में दूध-दही,सब्जी मछली को इ-वे बिल से छूट

नेशनल कंटेंट सेल एलपीजी, केरोसिन, आभूषण और मुद्रा उन वस्तुओं में शामिल हैं, जिन्हें माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक परमिट लेने से छूट होगी. देश में जीएसटी एक जुलाई से लागू है. जीएसटी में 50,000 रुपये से अधिक के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने पर इ-वे […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 17, 2017 11:36 AM

नेशनल कंटेंट सेल

एलपीजी, केरोसिन, आभूषण और मुद्रा उन वस्तुओं में शामिल हैं, जिन्हें माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक परमिट लेने से छूट होगी. देश में जीएसटी एक जुलाई से लागू है. जीएसटी में 50,000 रुपये से अधिक के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने पर इ-वे बिल लेने का प्रावधान किया गया है, ताकि ट्रैक्स चोरी पर नजर रखी जा सके.

न्यूज चैनल आज तक की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जीएसटी परिषद की पांच अगस्त को हुई बैठक में आम जरूरत की 153 वस्तुओं को इ-वे बिल लेने की आवश्यकता से छूट दी गयी है. इनमें फल और सब्जियों से लेकर, ताजा दूध, शहद, बीज, अनाज और आटा, मछली आदि शामिल हैं.

इ-वे बिल की बाध्यता
जीएसटी के तहत इ-वे बिल लेने की बाध्यता में पान के पत्ते, कच्चा रेशम, बिना एल्कोहलवाली ताड़ी, खादी, दिया, पूजा सामग्री और सुनने की मशीन आदि भी शामिल हैं.

इन पर नहीं होगी बाध्यता
मानव बाल, कंडोम और गर्भ-निरोधक को भी इ-वे बिल से छूट है. घरेलू उपयोग के एलपीजी, केरोसिन की बिक्री को ट्रांसपोर्ट के लिए इ-वे बिल परमिट लेने से छूट होगी. डाक सामान, मुद्रा, आभूषण को भी इ-वे बिल से छूट दी है.

Next Article

Exit mobile version