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सहारा प्रमुख की एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया शुरू, 37,000 करोड़ रुपये आरक्षित मूल्य तय

मुंबईः समस्या में घिरे सहारा समूह की एंबी वैली रिजाॅर्ट शहर की नीलामी प्रक्रिया सोमवार को शुरू हो गयी. इसके लिए आरक्षित मूल्य 37,392 करोड़ रुपये रखा गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत यह नीलामी हो रही है. बंबई हार्इकोर्ट के अधिकारिक परिसमापक ने नीलामी नोटिस प्रकाशित किया. इसमें मुंबई और पुणे के […]

मुंबईः समस्या में घिरे सहारा समूह की एंबी वैली रिजाॅर्ट शहर की नीलामी प्रक्रिया सोमवार को शुरू हो गयी. इसके लिए आरक्षित मूल्य 37,392 करोड़ रुपये रखा गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत यह नीलामी हो रही है. बंबई हार्इकोर्ट के अधिकारिक परिसमापक ने नीलामी नोटिस प्रकाशित किया. इसमें मुंबई और पुणे के बीच लोनावला के समीप 6,761.6 एकड़ क्षेत्र में फैली एकीकृत हिल सिटी टाउनशिप के लिए संभावित बोलीदाताओं को आमंत्रित किया गया है.

इस खबर को भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट ने एंबी वैली बेचने की दी मंजूरी, सहारा प्रमुख को 28 अप्रैल को पेश होने का दिया आदेश

माॅरीशस स्थित निवेशक रायल पार्टनर्स इनवेस्टमेंट फंड ने पिछले सप्ताह कहा कि उसने सहारा समूह की एंबी वैली परियोजना में 1.67 अरब डाॅलर (10,700 करोड़ रुपये से अधिक) के निवेश की पेशकश की है. सहारा समूह ने अपनी इस परियोजना का मूल्यांकन एक लाख करोड़ रुपये किया है.

प्रस्तावित सौदे के बारे में ई-मेल के जरिये पूछे गये सवाल के जवाब में आरपीएमजी इनवेस्टमेंट ने कहा कि जैसा कि सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है कि राॅयल पार्टनर्स इनवेस्टमेंट फंड लिमिटेड तथा उसकी लिमिटेड पार्टनर्स एंबी वैली परियोजना में 1.67 अरब डाॅलर के निवेश पर सहमति जतायी है.

इस बीच, सहारा के अधिवक्ता गौतम अवस्थी ने एक बयान में कहा कि समूह ने सुप्रीम कोर्ट के पास आवेदन किया है, जिसमें राॅयल पार्टनर्स इनवेस्टमेंट फंड नामित विक्टर कोनिग यूके लिमिटेड के साथ समझौते की मंजूरी देने का आग्रह किया गया है. यह एंबी वैली परियोजना में 1.67 अरब डाॅलर के निवेश आमंत्रित करने के लिए है.

उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव के साथ सहारा ने एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया रोकने का भी अनुरोध किया है. अवस्थी के अनुसार, सेबी के वकील, इस मामले में अदालत की मदद कर रहे वकील तथा सहारा के लिए मामले में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की बातों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत की अनुमति देकर सहारा के लिए एक मौका उपलब्ध कराया है, ताकि वह कोर्ट के सामने राशि जमा करा सके, जो 1,500 करोड़ रुपये है. इसे अगली तारीख से पहले जमा कराया जाना है.

उन्होंने कहा कि न्यायाधीश के अनुसार अगर 1,500 करोड़ रुपये जमा करा दिया जाता है, तो नीलामी आदेश वापस ले लिया जायेगा. कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि नीलामी प्रक्रिया तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर 1,500 करोड़ रुपये का भुगतान सात सितंबर तक सेबी-सहारा रिफंड खाता में कर दिया जाता है, तब वह उपयुक्त आदेश जारी कर सकता है.

समूह ने कोर्ट से नीलामी प्रक्रिया रोकने का अनुरोध किया है, ताकि सहारा प्रमुख सुब्रत राय धन की व्यवस्था कर सके. नीलामी प्रक्रिया 14 अगस्त को नोटिस प्रकाशित होने के साथ शुरू होगी और 16 सितंबर तक चलेगी.

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