नयी दिल्लीः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह साफ कर दिया है कि आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ायी नहीं जायेगी. हालांकि, कहा यह जा रहा था कि एक जुलार्इ से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद पेश आ रही दिक्कतों को लेकर व्यापारियों की मांग पर सरकार ने इसकी आखिरी तारीख बढ़ाने का प्रस्ताव किया था. इस बात पर सीबीडीटी ने साफ तौर पर कहा कि आयकर रिटर्न की मियाद को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. उसने कहा कि सभी करदाता समय पर अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें. 31 जुलाई को आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख है.
इसे भी बढ़ेंः 31 तक आयकर रिटर्न नहीं दाखिल किया तो होगा नुकसान
गौरतलब है कि इसी महीने एक जुलार्इ को देश में जीएसटी लागू किया गया है. कुछ व्यापारिक संगठनों के साथ चार्टेड एकाउटेंट सरकार से मांग कर रहे हैं कि जीएसटी में उलझे होने की वजह से रिटर्न दाखिल करना मुश्किल है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की मियाद को 31 जुलाई से आगे बढ़ाया जाये, लेकिन सीबीडीटी की तरफ से आयकर रिटर्न की तारीख को लेकर सफाई आने के बाद यह साफ हो गया है कि फिलहाल सरकार की आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को आगे बढ़ाने की योजना नहीं है. यानि रिटर्न फाइल करने के लिए अब सिर्फ 2 दिन का ही समय बचा है.
नये नियमों के तहत इस बार आयकर रिटर्न फाइल करने में नया ब्योरा देना होगा. इस बार नोटबंदी के 50 दिन की अवधि में अगर किसी ने 2.50 लाख रुपये से अधिक कैश जमा किया गया है, तो उसे इसका ब्योरा रिटर्न में देना होगा. पहले आयकर रिटर्न में नकदी जमा करने को लेकर अलग से कोई जानकारी नहीं मांगी जाती थी.
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