New Road Safety Rules: सरकार के इस नये नियम से बदल जाएगा बाइक पर बैठने का तरीका

Ministry of Road Transport Highways, new guidelines, bike sitting, safety, safety reasons, 2 wheeler, modi govt: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई नियम बदल दिये हैं, तो कुछ नये नियम भी लागू किये गए हैं. मंत्रालय की नयी गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 24, 2020 5:03 PM

Road Safety, New Guidelines, 2 Wheelers: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई नियम बदल दिये हैं, तो कुछ नये नियम भी लागू किये गए हैं. मंत्रालय की नयी गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए है.

नयी गाइडलाइन के मुताबिक, बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे. इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी है. अभी तक अधिकतर बाइक में यह सुविधा नहीं थी.

इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले लिए दोनों तरफ फुटरेस्ट यानी पायदान अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा, बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से ढंका होगा ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझे.

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इसके अलावा, मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किये हैं. इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगी. अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है, तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी.

मतलब यह कि कोई दूसरी सवारी बाइक पर नहीं होगी. वहीं, अगर पिछली सवारी के स्थान के पीछे लगाने की स्थिति में दूसरे व्यक्ति को बाइक पर बैठने की इजाजत होगी. सरकार समय-समय पर इन नियमों में बदलाव करती रहेगी.

मालूम हो कि हाल ही में सरकार ने टायर को लेकर भी नयी गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनीटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है.

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इस सिस्टम में सेंसर के जरिये ड्राइवर को ये जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है. इसके साथ ही मंत्रालय ने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है. इसके लागू होने के बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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