ममता बनर्जी ने लगाया बीजेपी पर Phone Tapping का आरोप, जानिए भारत में फोन टैप करने का क्या है नियम

Prabhat khabar Digital

Bengal Chunav 2021: पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान के बीच टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर फोन टैप करने का आरोप लगाया है. सीएम ममता ने कहा है कि वे इस मामले की सीआईडी जांच कराएंगी.

Mamata Banerjee | Twitter

दरअसल, कूचबिहार में वोटिंग के दिन हुए सीआईएसएफ गोलीबारी मामले में ममता बनर्जी और टीएमसी कैंडिडेट के बीच का ऑडियो बीजेपी ने शेयर किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ममता बनर्जी के इस वीडियो पर निशाना साधा. पीएम ने कहा कि ममता बनर्जी का लाशों पर राजनीति करने की आदत पुरानी है.

Narendra Modi | Twitter

ममता बनर्जी के फोन टैप को लेकर राजनीति भी शुरू हो गयी है. बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल ने ऑडियो टैप को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है.

चुनाव आयोग | Twitter

वहीं देशभर में फिर से फोन टैपिंग का मामला सुर्खियों में आ गया है. बता दें कि भारतीय टेलीग्राफ संशोधन नियम 2007 के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार को फोन टैपिंग का अधिकार दिया गया है. हालांकि फोन टैपिंग करने के लिए कुछ जरूरी नियम भी बनाए गए हैं.

mamata banerjee | Twitter

किसी भी व्यक्ति का फोन टैपिंग अत्यंत जरुरी होने पर ही किया जा सकता है. गृह मंत्रालय के अनुमति के बाद ही कोई एजेंसी फोन टैप की प्रक्रिया शुरू कर सकती है. देश में आम आदमी का फोन टैप तब तक नहीं किया जा सकता है, जब तक उसके गतिविधि से देश को खतरा हो. उदाहरण के लिए किसी बड़ी घटना को रोकना जो देशहित में जरुरी है या आतंकवादी घटना या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की खुफिया रिपोर्ट तैयार करने क लिए फोन टैपिंग की जा सकती है.

गृह मंत्रालय | Twitter

फोन टैपिंग के लिए देश के गृह सचिव की लिखित अनुमति जरुरी है. फोन टैपिंग के दौरान सरकार को रिव्यू कमिटी का गठन करना पड़ता है. यह कमिटी पूरे मामले का रिव्यू करती है. कमिटी ही फोन टैपिंग कै अवधि को निर्धारित करती है. अगर अवैध रूप से किसी का फोन टैप किया जा रहा है तो उसमें सजा का भी प्रावधान है.

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Posted By: Avinish kumar Mishra

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