HAL के शेयर के लेनदेन में नियमों का किया उल्लंघन, सेबी ने लगाया 20 लाख का जुर्माना
बाजार विनियामक सेबी ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर के लेनदेन में नियमों का पालन नहीं करने पर एक व्यक्ति पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
जुर्माना लगाने से पहले सेबी ने नियमों का पालन नहीं करने वाले आदमी रजत मिश्रा के पास 8 मई, 2024 को कारण बताओ नोटिस भेजा था.
सेबी के निर्णायक अधिकारी अमर नवलानी ने अपने आदेश में कहा कि मामले की जांच रिपोर्ट में दर्ज है कि सूचना देने और जांच अधिकारी के सामने पेश होने में विफलता ने जांच प्रक्रिया को बाधित किया है.
उनके द्वारा ऐसा किया जाना यह नियामक के प्रति उनके उदासीन रवैये और घोर उपेक्षा को दर्शाता है.
बाजार नियामक ने रजत मिश्रा को सेबी के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माने का दंड दिया है.
सेबी ने रजत मिश्रा को 45 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है.