RBI ने हीरो फिनकॉर्प पर 3.1 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने  निष्पक्ष व्यवहार संहिता से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड पर 3.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

हालांकि, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है. यह कंपनी के अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित नहीं करता है.

आरबीआई ने कंपनी का वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च, 2023 को किया था. 

आरबीआई के निर्देशों और उस संबंध में पत्राचार के गैर-अनुपालन के बाद कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया था.

केंद्रीय बैंक ने कहा कि नोटिस के बाद कंपनी के जवाब पर विचार करने और व्यक्तिगत सुनवाई के आधार पर आरबीआई ने पाया कि कंपनी के खिलाफ आरोप कायम थे और ऐसे में मौद्रिक जुर्माना लगाना जरूरी था.

दरअसल हीरो फिनकॉर्प ने कर्ज लेने वालों को उनके द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में ऋण के नियम और शर्तों के बारे में लिखित रूप में नहीं बताया था.