जेल में बीतेगी ‘मैसेंजर ऑफ गॉड’ और ‘लव चार्जर’ की जिंदगी, सीबीआई कोर्ट ने सुनायी ये सजा

Prabhat khabar Digital

पंचकूला स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को डेरा सच्चा सौदा के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या में दोषी ठहराये गये डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को तीन मामलों में सजा सुनायी है. राम रहीम सिंह खुद को ‘मैसेंजर ऑफ गॉड’ और ‘लव चार्जर’ कहते थे.

Ram Rahim Case Verdict | Twitter

रणजीत सिंह के मर्डर केस में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. राम रहीम के साथ अन्य चार लोगों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. राम रहीम को तीन मामलों में उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है.

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रणजीत सिंह डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर थे. वर्ष 2002 में डेरा छोड़ने के बाद उनकी हत्या कर दी गयी थी. रणजीत सिंह को उस वक्त गोली मारी गयी थी, जब वे अपने खेतों में नौकरों को चाय पिलाकर वापस घर जा रहे थे. हत्यारों ने अपनी गाड़ी जीटी रोड पर खड़ी की और रणजीत सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया.Twitter

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चरणजीत सिंह की बहन डेरा में साध्वी थीं. राम रहीम को शक था कि उसी ने अपनी बहन से उस पर (राम रहीम पर) यौन शोषण का आरोप लगवाते हुए एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखवायी थी. उस चिट्ठी की काॅपी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी भेजी गयी थी.

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डेरा प्रमुख पर यौन शोषण का मामला उजागर होने के बाद ही चरणजीत सिंह की हत्या हो गयी थी. 24 सितंबर 2002 को हाईकोर्ट ने साध्वी यौन शोषण मामले में गुमनाम पत्र का संज्ञान लेते हुए सीबीआई को जांच के आदेश दिये थे.

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सीबीआई ने 31 जुलाई 2007 को जांच पूरी कर न्यायालय में चालान दाखिल कर दिया. सीबीआई ने तीनों मामलों में डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को मुख्य आरोपी बनाया था.

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पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में भी राम रहीम को सजा हुई है.

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कोर्ट ने पिछले दिनों राम रहीम को रणजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था. उस दिन सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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