धोनी को बकाया चुकाने का नोटिस, भुगतान नहीं करने पर फ्लैट का आवंटन होगा रद्द

Prabhat Khabar Print Desk

महेंद्र सिंह धोनी आम्रपाली समूह की नोएडा स्थित आवास परियोजनाओं के 1,800 से अधिक उन घर खरीदारों में शामिल हैं, जिनसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर ने 15 दिन के भीतर अपना बकाया चुकाने के लिए कहा है.

| फोटो - सोशल मीडिया

यदि फ्लैट खरीदार रिसीवर द्वारा बनायी गयी ग्राहकों की सूची में अपना नाम दर्ज कराने में विफल रहते हैं और गुरुवार को जारी सार्वजनिक नोटिस से 15 दिन के भीतर भुगतान शुरू नहीं करते हैं, तो उनके द्वारा बुक किये गये फ्लैटों का आवंटन रद्द हो जायेगा.

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इस बारे में टिप्पणी के लिए धौनी से तत्काल संपर्क नहीं हो सका. धौनी ने अप्रैल 2016 में आम्रपाली के ब्रांड एंबेसडर के रूप में इस्तीफा दे दिया था.

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धोनी का प्रतिनिधित्व करने वाले रीति स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के चेयरमैन अरुण पांडेय ने इसी परियोजना में सी-पी4 फ्लैट बुक कराया है.

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नोटिस के अनुसार धोनी ने सेक्टर 45 नोएडा में सैफायर फेज-1 में दो फ्लैट- सी-पी5 और सी-पी6 बुक किये हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली आवासीय परियोजनाओं के अधिग्रहण के बाद सभी घर खरीदारों को अपना विवरण दर्ज कराने और शेष राशि का भुगतान करने के लिए कहा था.

सुप्रीम कोर्ट | फोटो - सोशल मीडिया

ताजा विज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर ने कहा कि नोटिस उन घर खरीदारों के लिए है, जिन्होंने जुलाई 2019 में शीर्ष अदालत के फैसले के बाद कोई कदम नहीं उठाया.

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