Author: Kumar Vishwat Sen
27 June 2024
भेदिया कारोबार के मामले में दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख सेबी को 25 लाख रुपये का भुगतान करेंगे.
सेबी के आदेश में कहा गया है कि सलिल पारेख भेदिया कारोबार को रोकने के लिए नियमों का अनुपालन स्थापित नहीं कर सके.
जांच में पाया गया कि कुछ अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) जानकारी को इन्फोसिस ने ऐसा नहीं माना था.
यह मामला जुलाई, 2020 में इन्फोसिस और अमेरिका स्थित संपत्ति प्रबंधन कंपनी वैनगार्ड के बीच साझेदारी की घोषणा से संबंधित है.