टीडीएस : 1 अप्रैल से जो लोग आईटीआर (ITR) फाइल नहीं करेंगे उनको दोगुना टीडीएस देना होगा. इसके साथ ही,1 जुलाई से पीनल टीडीएस और टीसीएल दरें 10-20 फीसदी होंगी.
टैक्स और पीएफ से जुड़े 5 नियमों में बदलाव. | प्रतीकात्मक फोटो.
इनकम टैक्स: 1 अप्रैल से टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इंडिविजुअल टैक्सपेयर को प्री-फाइल्ड आईटीआर फॉर्म दिया जायेगा जिससे फाइलिंग की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी.
टैक्स और पीएफ से जुड़े 5 नियमों में बदलाव. | प्रतीकात्मक फोटो.
ईपीएफ :1 अप्रैल 2021 से 2.5 लाख रुपये से ज्यादा पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन करने पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर भी आपको टैक्स देना होगा.
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LTC: वित्त वर्ष में LTC स्कीम का विस्तार होने जा रहा है. इस स्कीम का फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने कोरोना महामारी के प्रतिबंध के चलते LTC टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं उठाया था.
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टैक्स रिलीफ : 1 अप्रैल 2021 से 75 साल से ज्यादा के लोगों को टैक्स से राहत दी गई है. यानी इन लोगों को टैक्स फाइल नहीं करना होगा. गौरतलब है कि यह छूट उन सीनियर सिटीजंस को दी गई है जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपोजिट पर मिलने वाले ब्याज पर निर्भर है.
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Bank Rules Change : 31 मार्च के बाद इन 8 बैंकों का चेक लेने से पहले हो जाएं सावधान, 1 अप्रैल से रद्दी में हो जाएंगे तब्दील
टैक्स और पीएफ से जुड़े 5 नियमों में बदलाव. | प्रतीकात्मक फोटो.
Posted by : Vishwat Sen
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