Investment Tips: टैक्स बचाने के लिए करना चाहते हैं निवेश, जानें क्या है बेस्ट ऑपशन

Madhuresh Narayan

Investment Tips

आज के वक्त में कमाना जितना जरूरी है. उससे कहीं ज्यादा जरूरी पैसे को बचाना है. इसके साथ ही, अगर आप अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने बचाये हुए पैसे को सुरक्षित स्थान पर निवेश करें.

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सुरक्षित निवेश है जरूरी

कई बार हम ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए ऐसे स्थान पर निवेश कर देते हैं जहां से हमें घाटा उठाना पड़ता है. या निवेश पर हुई कमाई पर ज्यादा टैक्स देना पड़ जाता है. ऐसे में कमाई के बदले नुकसान उठाना पड़ता है. यहां हम आपको निवेश पर टैक्स बचाने के कुछ सुरक्षित उपाय बताते हैं.

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पब्‍लिक प्रॉविडेंड फंड (PPF)

पीपीएफ में निवेश 500 रुपये से शुरू किया जा सकता है. इसमें निवेश करने वालों को अक्टूबर-दिसंबर 2023 की तिमाही में जमा राशि पर 7.1 फीसदी का ब्याज दिया जाएगा. इसके साथ ही, टैक्स में छूट का भी प्रावधान है.

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नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने पर 80C के तहत टैक्स छूट के अलावा आपको 50 हजार की छूट मिलती है. हालांकि, ये बाजार से जुड़ा हुआ निवेश विकल्प है. इसमें आप अपने असेट अलोकेशन के परफॉर्मेंस के हिसाब से लाभ कमाते हैं.

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सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

सुकन्या समृद्धि योजना खाता में निवेश आप 250 रुपये से शुरू कर सकते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना की मैच्योरिटी 21 वर्ष में होती है. मगर, इसमें माता-पिता को केवल 15 वर्ष के लिए ही निवेश करना होता है. सरकार इस योजना में निवेशकों को टैक्स में छूट देती है.

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सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS)

केंद्र सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को SCSS में निवेश शुरू करने के समय को बढ़ा दिया है. पहले सेवानिवृति से एक महीने के अंदर में खाता खोलना होता था. अब तीन महीने तक खोल सकते हैं. इसमें निवेश पर टैक्स में छूट मिलती है.

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इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS)

सरकार के द्वारा इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम पर निवेश टैक्स में छूट दी जाती है. इसमें निवेशक को आयकर अधिनियम के सेक्शन 80सी के तहत 150,000 रुपये तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम मिलता है.

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